नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)।, सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.,एस, विवेकानंद रेड्डी हत्या तेलंगाना 01 जुलाई को येरा गंगी रेड्डी आरोपी को जमानत पर रिहा करेगा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है,

विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति जे.,का, माहेश्वरी और पी,एस, नरसिम्हा ने पीठ को बताया कि सीबीआई हमारा उत्तर मैंने दो बातें कही हैं: सीआरपीसी की धारा 482 अनुसार हाईकोर्ट जमानत देने की कोई शक्ति नहीं है और एक बुरी मिसाल कायम करता है,

यह हफ्तों किया शुरू में सुनवाई अंतिम दिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन सीबीआई का नेतृत्व शीर्ष कर रहा है अदालत से बोला हमने कभी नहीं सुना कि जमानत रद्द करने वाला आदेश जमानत की अनुमति देता है, यह कैसे संभव है? यह स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है,

बेंच बोला वह हाईकोर्ट हैदराबाद के आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा सीबीआई अदालत याचिकाकर्ता को एक जुलाई 2023 को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक-एक लाख रुपये के दो मुचलकों पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया., येरा गंगी रेड्डी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी पेश हुए अदालत इसमें दिखाई दिया,

ऊपर अदालत सुनीता नरेड्डी द्वारा दर्ज कराई टी द्वारा जमानत रद्द करने की याचिका की अनुमति देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।, गंगी रेड्डी उर्फ ​​येरा गंगी रेड्डी को सशर्त जमानत हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई थी, हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 मई को सीबीआई और आरोपी को नोटिस जारी किया,

आरोपी भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है अदालत जुलाई का दूसरा हफ्तों में सुनवाई के लिए रखा गया है,

तेलंगाना हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.,एस, विवेकानंद रेड्डी हत्या मुख्य आरोपी येर गंगी रेड्डी की जमानत रद्द कर दी गई, उन्होंने आरोपियों से 5 मई तक के लिए कहा सीबीआई अदालत के सामने हार मान लेना करने का निर्देश दिया था, अदालत यह भी साफ़ वह किया अगर आरोपी हार मान लेना नहीं, तो सीबीआई उसका गिरफ़्तार करना कर सकता है,

उच्च अदालत है बोला वह वैसे सीबीआई 30 जून को पूरी होगी सुनवाई, एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर एक जुलाई को गंगी रेड्डी को मिल सकती है जमानत, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में यह सनसनीखेज समस्याएँ जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई।,

आंध्र प्रदेश के पूर्व सेमी क्यों,एस, राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी (68) के चुनाव के बारे में कुछ हफ्तों सबसे पहले 15 मार्च 2019 को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित अपने आवास पर हत्या किया गया, वह घर में अकेला था जब अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी,

सीबीआई आंध्र प्रदेश के विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही है हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में समस्याएँ जांच का जिम्मा लिया, सुनीता ने कुछ कहा सगे-संबंधी लेकिन हत्या का संदेह व्यक्त किया था, सुप्रीम कोर्ट सुनीता नरेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षण और जांच के बारे में उठाया गया संदेह की ओर देखें समस्याएँ हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया,

-आईएएनएस

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